केदारनाथ मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

देहरादून – केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर स्वच्छता बनाए रखने के आदेश की अवहेलना करने पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने डीएम से उस तंत्र पर जवाब देने को कहा, जो मार्ग के साथ-साथ केदारनाथ शहर में भी नियमित रूप से सफाई की जांच करने के लिए बनाया गया है।

डीएम को यह भी जायजा लेने को कहा गया कि कहां सफाई मजदूरों द्वारा सुनिश्चित की गई या यांत्रिक उपकरण तैनात किए गए। आदेश में यह भी संकेत दिया गया कि अदालत भौतिक रूप से जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त कर सकती है कि क्या स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोई तंत्र रखा गया है। 2013 में, केदारनाथ यात्रा का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत से इस बहाने से अपने हाथ में ले लिया था कि जिला पंचायत घोड़ों और खच्चरों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले ट्रैक और स्वच्छता के मुद्दों के रखरखाव के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी।याचिका में कहा गया है कि 10 वर्षों में, स्वच्छता का मुद्दा गंभीर बना हुआ है और वास्तव में, जानवरों के शवों और गोबर और जानवरों के मूत्र के कीचड़ से यह और भी बदतर हो गया है, जिससे यात्रा पैदल यात्रियों के लिए एक खतरनाक और गंदा अनुभव बन गई है। याचिका के अनुसार, 14,000 घोड़े 2.5 लाख किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करते हैं और उनके शव यात्रा ट्रैक पर बिखरे हुए हैं। “पहाड़, लोग और जानवर इस तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो सरकार लाखों किलोग्राम गोबर और मूत्र का प्रबंधन करने की व्यवस्था करे, या केदारनाथ की सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों की संख्या कम करे”, इसमें कहा गया है।

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