तमाम नियम कायदे दाव पर रख किया जा रहा था कार्य, एक और मुकदमा दर्ज

देहरादून। रिस्पना से धर्मपुर चौक माता मन्दिर रोड और चंचल स्वीट से फाउण्टेन चौक मार्गाे कुल लम्बाई (2) 820 किमी) हेतु ए०डी०बी० द्वारा वित्त पोषित योजना उत्तराखण्ड क्लाईमेट रेसीलाइंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (यूसीआरपीएसडी) के अन्तर्गत देहरादून शहर के मुख्य मार्गों के उपरगामी विद्युत लाईनों को भूमिगत करने हेतु रोड कटिंग को दी गयी सशर्त अनुमति की शर्तों उल्लंघन करने पर । अधीक्षण अभियन्ता (ए०डी०बी०) (लॉट-1), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, कांवली रोड देहरादून कार्यदायी संस्था के अन्तर्गत ठेकेदार के ०ई०आई० लिमिटेड लॉट 1 को रिस्पना से धर्मपुर चौक माता मन्दिर रोड और चंचल स्वीट से फाउण्टेन चौक मार्गाे कुल लम्बाई (2) 820 किमी) हेतु परियोजना समन्वयन समिति द्वारा रोड कटिंग की तृतीय समय विस्तार अनुमति 1 माह के लिए प्रदान की गई थी। रिस्पना से धर्मपर चौक, चंचल स्वीट से फाउण्टेन चौक मार्गों में अनुमति में प्रदत्त शर्तों का उल्लघन पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं सम्बधित ठेकेदार पर यातायात और नागरिक सुरक्षा की अनदेखी करने तथा जान जोखिम में डालने पर थाना नेहरूकालोनी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एजेंसियों को पूर्ण सुरक्षा इंतजाम के साथ सशर्त कार्य अनुमति दी गई थी किन्तु उनके द्वारा समस्त नियम कायदे दाव पर दिन ही कार्य किया जा रहा था, जिससे जनमानस को असुविधा के साथ ही दुर्घटना घटित होने की प्रबल स्थिति बनी हुई थी साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। नियम विरुद्ध राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र उत्पन्न करने, जिससे आमजन को जान एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करने के कारण, सम्बन्धित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गए हैं।
प्रशासन के वर्कस्टाईल हल्के में लेना 3 एजेंसीस को मंहगा पड़ा है 3 माह के लिए कार्य अनुमति सस्पेंड के साथ ही संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3 ऐजेंसीस तीनः माह के लिए अनुमति सुरक्षित सड़क खुदान की थीः जनसुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे निर्माण कार्य, जिला प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन। अनुमति विरूद्ध रोड़ कटिंग पर जिला प्रशासन द्वारा लिया गया सख्त एक्शन लिया गया, कार्य अनुमति सस्पेंड करने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज की गई। जनसुरक्षा दाव पर रख सड़क खुदी छोड़ने व कई सुरक्षा मानकों की अहवेलना पर मुकदमें दर्ज किए गए हैं। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ एवं लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा इंतजाम करने आवश्यक है साथ निर्माण उपरान्त निर्माण सामग्री, मलबा हटाने तथा सड़क को मानक के अनुरूप समतल करना आवश्यक है।

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